महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुधवार शाम पांच बजे से पहले फ्लोर टेस्ट करवाया जाए. कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं और कोर्ट और संसदीय कार्यवाही के बीच बाउंड्री की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो और यह सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा. कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के भी आदेश दिए. सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी प्रोटेम स्पीकर के लिए तीन विधायकों के नामों पर विचार कर रही है. इनमें राधाकृष्ण विखेपाटिल, कालिदास कोलम्बकर और बबनराव पाचपुते के नाम शामिल हैं.
कोर्ट ने कहा कि इसमें अभी तक शपथ नहीं हुई है, कल शाम पांच बजे से पहले विधायकों की शपथ हो और फिर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए. जस्टिस रमना ने कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है. लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए. लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है.